
चंबा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, 18 जुलाई और 21 नवंबर को लगेंगी विशेष लोक अदालतें
चंबा, 20 जून।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) चंबा द्वारा आम जनता को त्वरित, सुलभ एवं कम खर्चीला न्याय उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए वर्ष 2026 के लिए लोक अदालतों की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण चंबा एकांश कपिल ने जानकारी देते हुए बताया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) के अंतर्गत लंबित मामलों के शीघ्र एवं प्रभावी निपटारे के लिए विशेष लोक अदालतों का आयोजन 18 जुलाई 2026 तथा 21 नवंबर 2026 को किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर 2026 को किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निपटारा किया जाएगा।
सचिव एकांश कपिल ने कहा कि लोक अदालतें न्याय प्राप्ति का एक प्रभावी एवं सरल माध्यम हैं, जहां पक्षकार आपसी सहमति से विवादों का समाधान कर सकते हैं। लोक अदालत में किए गए समझौते को न्यायालय के निर्णय के समान मान्यता प्राप्त होती है तथा इसके विरुद्ध सामान्यतः कोई अपील भी नहीं होती। इससे समय, धन और संसाधनों की बचत होती है।
उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जिनके मामले लोक अदालत में निपटारे योग्य हैं, वे इस अवसर का लाभ उठाएं और आपसी सहमति से अपने विवादों का समाधान कर न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने में सहयोग दें।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आयोजित होने वाली इन लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों के बोझ को कम करने के साथ-साथ आम लोगों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
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Saach, Chamba | Jun 20, 2026