
पूर्व बार अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी को सशर्त अग्रिम जमानत
कानपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी को तोड़फोड़, रंगदारी, मारपीट और धमकी से जुड़े मामले में जिला जज की अदालत से सशर्त अग्रिम जमानत मिल गई है।
जिला जज अनमोल पाल ने सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में आरोपी को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें और समान राशि का निजी मुचलका प्रस्तुत करना होगा।
यह मामला फजलगंज थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी पक्ष ने कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़, मारपीट, रंगदारी की मांग और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी थी। शिकायत में कीमती घड़ी छीनने और संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव बनाने के भी आरोप लगाए गए हैं।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल नरेश चंद्र त्रिपाठी को सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान की है। मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।
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