पटना हाई कोर्ट की एक टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों में न्यायिक संवेदनशीलता और स्थापित कानूनी सिद्धांतों का पालन बेहद आवश्यक है।
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