
सरपंच संघ अध्यक्ष राम ठाकुर गिरफ्तार, नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप; पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज
उज्जैन। महिदपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के प्रयास और छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने ग्राम पंचायत रसूलपुरा के सरपंच एवं सरपंच संघ अध्यक्ष राम ठाकुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(1), 127(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार पीड़िता की आरोपी से अक्टूबर 2025 में पहचान हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। आरोप है कि 5 जून को राम ठाकुर ने बालिका को महिदपुर स्थित अपने घर बुलाया और उसके साथ गलत हरकत की। घटना के दो दिन बाद पीड़िता ने परिजनों को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा ने बताया कि 9 जून को शिकायत मिलने पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी राम ठाकुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।
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