राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत परिवार में मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर मिलेंगे 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता
उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा बताया गया कि जिले में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना संचालित की जा रही है।
योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम आयु के मुख्य कमाऊ सदस्य की प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक मृत्यु होने पर पात्र परिवार को 20 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृतक का आयु प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, समग्र आईडी अथवा आधार कार्ड, आवेदनकर्ता हितग्राही का पासपोर्ट आकार का फोटो तथा बैंक खाते की जानकारी आवश्यक है।
आवेदन के लिए संबंधित जनपद पंचायत, नगर निकाय अथवा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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