
चेक बाउंस मामले में सरपंच पति को डेढ़ वर्ष की सजा, 6.50 लाख रुपये के प्रतिकर के रूप में अदा करने का फैसला
भरतपुर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, वैर ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी सरपंच पति गिर्राज सिंह हतीज़र को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष 6 माह के साधारण कारावास तथा 6.50 लाख रुपये प्रतिकर के रूप में अदा करेगा।
प्रकरण के अनुसार, जहानपुर निवासी परिवादी हरेन्द्र सिंह सरपंच ने जून 2024 में आरोपी को 4.97 लाख रुपये नकद दिए थे। इसके बदले आरोपी ने परिवादी को 4.97 लाख रुपये का चेक जारी किया। जब परिवादी ने चेक बैंक में प्रस्तुत किया तो खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण वह बाउंस हो गया।
इसके बाद परिवादी ने नियमानुसार आरोपी को लीगल नोटिस भेजा, लेकिन निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया। इस पर परिवादी ने न्यायालय में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत परिवाद दायर किया।
मामले में परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता विक्रम सिंह तोमर ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद एसीजेएम शैली परवाल ने आरोपी को दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई।
Weir, Bharatpur | Jun 12, 2026