
स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग सख्त, 64 वाहनों पर कार्रवाई; 16 स्कूलों को नोटिस
संवाददाता भानु प्रताप सिंह राठौड़ की कानपुर देहात से खास रिपोर्ट
कानपुर देहात। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने अब सख्त रुख अपना लिया है। शासन के निर्देश एवं जिलाधिकारी कानपुर देहात के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे “मिशन सेफ फ्यूचर 2.0” अभियान के तहत जनपद में अनधिकृत और नियमों का उल्लंघन कर संचालित किए जा रहे स्कूली वाहनों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है।
परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीमों ने 11 अगस्त से 22 अगस्त 2026 तक जनपद के विभिन्न कस्बों और क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान रसूलाबाद, भोगनीपुर, रूरा, अकबरपुर और सिकंदरा समेत विभिन्न स्थानों पर स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान नियमों की अनदेखी और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले 64 वाहनों के खिलाफ चालान एवं निरुद्ध करने की कार्रवाई की गई।
जांच के दौरान अनधिकृत रूप से स्कूली बच्चों का परिवहन करने वाले वाहनों पर मोटर यान अधिनियम, 1988 एवं संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। विभाग द्वारा ऐसे वाहनों के पंजीयन निलंबन सहित नियमानुसार अन्य वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है।
16 विद्यालयों को नोटिस, प्रबंधन की भी तय होगी जिम्मेदारी
अभियान के दौरान परिवहन विभाग ने केवल वाहनों पर ही नहीं, बल्कि अनधिकृत वाहनों का इस्तेमाल कराने वाले विद्यालय प्रबंधन पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं प्रबंधकों, जो स्कूल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी कमेटी के अध्यक्ष भी होते हैं, को ऐसे वाहनों से बच्चों का परिवहन तत्काल बंद कराने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
अब तक 16 विद्यालयों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। साथ ही संबंधित विद्यालयों की मान्यता आदि के संबंध में नियमानुसार आवश्यक निर्णय के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर देहात को भी आवश्यक पत्राचार किया गया है।
बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। अनधिकृत वाहन, बिना जरूरी अभिलेखों के संचालन अथवा निर्धारित सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
विभाग ने सभी विद्यालय प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों से अपील की है कि विद्यार्थियों के परिवहन के लिए केवल वैध परमिट, फिटनेस, बीमा एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों से युक्त तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाले वाहनों का ही प्रयोग करें।
वहीं अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को अनधिकृत अथवा किराए पर संचालित निजी वैन जैसे वाहनों से स्कूल न भेजें और बच्चों की सुरक्षा के लिए वाहन की वैधता एवं सुरक्षा मानकों की जानकारी अवश्य सुनिश्चित करें।
परिवहन विभाग ने संकेत दिया है कि “मिशन सेफ फ्यूचर 2.0” अभियान के तहत आने वाले दिनों में भी रसूलाबाद, भोगनीपुर, रूरा, अकबरपुर, सिकंदरा समेत जनपद के अन्य क्षेत्रों और विद्यालयों में सघन चेकिंग अभियान जारी रहेगा। नियमों से खिलवाड़ करने वाले वाहन संचालकों और लापरवाही बरतने वाले विद्यालय प्रबंधनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।