जिले के छूटे किसान अवश्य कराएं एग्रीस्टेक पंजीयन
समर्थन मूल्य पर धान विक्रय एवं विभिन्न शासकीय कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए एग्रीस्टेक पंजीयन आवश्यक है।
✅ भूमि एवं फसल संबंधी जानकारी का डिजिटलीकरण
✅ योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं सरल तरीके से प्राप्त होगा
✅ भविष्य की कृषि सेवाओं एवं सुविधाओं से जुड़ने का अवसर
📋 पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज: • आधार कार्ड • मोबाइल नंबर • भूमि संबंधी आवश्यक दस्तावेज
📍 पंजीयन स्थल: ग्राम पंचायत, लोक सेवा केंद्र (CSC), सहकारी समिति, कृषि विभाग कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं निर्धारित पंजीयन शिविर।
किसान भाई-बहन निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना एग्रीस्टेक पंजीयन अवश्य कराएं।
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