भारतीय न्याय संहिता की नवीन धारा 113(7)
जो कोई, किसी आतंकवादी कृत्य करने से प्राप्त या अभिप्राप्त या आतंकवादी कृत्य करने के माध्यम से अर्जित किसी संपत्ति को जानते हुए कब्जे में रखता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा।
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