महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौ/न शोषण के आरोपों से जुड़े बहुचर्चित मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सका और शिकायतकर्ताओं के बयानों में भी कई विरोधाभास पाए गए। यह मामला 2023 में छह महिला पहलवानों की शिकायत के बाद सामने आया था, जिसके विरोध में जंतर-मंतर पर लंबा आंदोलन चला। दिल्ली पुलिस ने जून 2023 में चार्जशीट दाखिल की थी और मई 2024 में आरोप तय हुए थे। करीब साढ़े तीन साल बाद आए इस फैसले से बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी कानूनी राहत मिली।
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