यूपी पंचायत चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश!
लखनऊ/प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तीन महीने के भीतर ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में बनाए रखने का निर्देश भी दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले में करीब तीन घंटे तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। इससे पहले अदालत ने मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
पंचायत चुनाव को लेकर बढ़ी हलचल
हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर हलचल तेज होने की संभावना है। ग्राम पंचायतों में चुनाव की समय-सीमा और प्रशासकों की व्यवस्था को लेकर अब आगे की प्रक्रिया पर सभी की नजरें रहेंगी।
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