स्थायी लोक अदालत सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर ने मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्त को फटकार लगाते हुए, 10,000/- रुपए का जुर्माना लगाया है..
नगर आयुक्त का आरोप है कि न्यायालय की आदेश का न तो उन्होंने पालन किया है, साथ ही साथ बार बार बोलने के बावजूद नगर आयुक्त ने अपने किसी प्रतिनिधि को न्यायालय में नहीं भेजा, ऐसी स्थिति में न्यायालय के महत्व को बनाए रखने और आम लोगों को इस न्यायालय पर विश्वास बनाए रखने के लिए न्यायालय ने कठोर कदम उठाते हुए लापरवाही बरतने के संदर्भ में नगर आयुक्त पर क्षतिपूर्ति करने के तौर पर दस हजार रुपया वसूलने का आदेश दिया है!
न्यायालय का आदेश है कि यह राशि आवेदक राजी हसन को दिया जाएगा, न्यायालय ने जिला पदाधिकारी को यह निर्देश दिया है की उपयुक्त राशि की क्षतिपूर्ति एक माह के अंतर्गत नगर आयुक्त के वेतन से काट कर किया जाना हैं ..
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Bihar, India | Jun 3, 2026