Public App Logo
Jansamasya
News
Bjp
National
Police
Bihar
India
कांग्रेस
भाजपा
Congress
Modi
Delhi
Viral
Crime
Jharkhand
Up
Bollywood
दिल्ली
Breakingnews
महिला
Narendramodi
Madhya_pradesh
सोशल_मीडिया
Madhyapradesh
Pmmodi
Rahulgandhi
Ipl
Uttarpradesh
Haryana
Cricket

*18 ग्राम स्मैक के 12 साल पुराने मामले में आरोपी को 02 साल का कठोर कारावास* एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने 12 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ स्मैक के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 2 वर्षों का कठोर कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। गोविन्द जोशी विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस जोधपुर ने बताया कि दिनांक 31/03/2014 को पुलिस थाना महामंदिर के तत्कालीन थानाधिकारी इंद्रसिंह ने आरटीओ ऑफिस के गेट के सामने बिना नंबरी मोटर साइकिल लेकर खड़े चंद्रसिंह उर्फ चंद्रवीरसिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी 577 हनवंत ए बीजेएस कॉलोनी, जोधपुर से 18.25 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया तथा बाद अनुसंधान आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। गोविन्द जोशी विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस जोधपुर ने न्यायालय से वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों के मामलों में उतरोतर वृद्धि होने, अवैध मादक पदार्थों के अपराध गंभीर किस्म की प्रकृति के अपराध होने और उसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की वजह से आरोपी को कठोरतम सजा देने की मांग की जबकि आरोपी ने नरमी बरतने का आग्रह किया। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 8 गवाह, 23 दस्तावेजी साक्ष्य और 3 आर्टिकल के आधार पर अभियुक्त चंद्रसिंह उर्फ चंद्रवीरसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह निवासी 577 हनवंत ए, बीजेएस कॉलोनी, जोधपुर को अवैध मादक पदार्थ स्मैक रखने के आरोप में दोषी ठहराते हुए 02 वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। #कोर्ट #rajasthan #jodhpur #advocate #court #lawyer #CourtNews

Jodhpur, Jodhpur | Jun 5, 2026

MORE NEWS