
अवर निरीक्षक मद्य निषेध पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा को लेकर बीएनएसएस की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू।
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित अवर निरीक्षक मद्य निषेध पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 12 जुलाई 2026 (रविवार) को नवादा सदर अनुमंडल अंतर्गत 20 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा एकल पाली में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक आयोजित होगी।
परीक्षा के सफल, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवादा सदर अनुमंडल के अंतर्गत संचालित सभी परीक्षा केंद्रों के 500 (पाँच सौ) गज की परिधि में दिनांक 12.07.2026 (रविवार) को पूर्वाह्न 09:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक निषेधाज्ञा लागू की गई है।
जारी आदेश के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे—
1. सभी परीक्षा केंद्रों के 500 (पाँच सौ) गज की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, हथियार, लाठी, गड़ासा, बरछा, फरसा, चाकू, छुरा, विस्फोटक पदार्थ अथवा अन्य घातक सामग्री लेकर नहीं घूमेगा।
2. सभी परीक्षा केंद्रों के चारों ओर 500 (पाँच सौ) गज की परिधि के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान अथवा निजी परिसर में परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार के कागजात, सामग्री अथवा अन्य प्रचार सामग्री का वितरण, प्रचार-प्रसार अथवा अफवाह फैलाना प्रतिबंधित रहेगा।
3. ऐसा कोई भी कार्य-कलाप नहीं किया जाएगा, जिससे परीक्षा के संचालन, उसकी गोपनीयता अथवा निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।
4. सभी परीक्षा केंद्रों के चारों ओर 500 (पाँच सौ) गज की परिधि में किसी भी स्थान पर 05 या उससे अधिक व्यक्तियों का बिना वैध कारण एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा।
5. परीक्षा केंद्रों के निषेधाज्ञा क्षेत्र अथवा परीक्षार्थियों को सुनाई पड़ने वाली दूरी के भीतर ध्वनि-विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर आदि) का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
6. कोई भी परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई कागजात, पुस्तक, नोटबुक, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा अन्य प्रतिबंधित सामग्री परीक्षा केंद्र में नहीं ले जा सकेगा।
7. परीक्षा के स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करना अथवा अशांति फैलाना पूर्णतः वर्जित रहेगा।
8. शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य सरकारी कर्मियों द्वारा धारित शासकीय उपकरण एवं अग्नेयास्त्र इस निषेधाज्ञा से मुक्त रहेंगे।
9. यह आदेश दिनांक 12.07.2026 (रविवार) को पूर्वाह्न 09:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
नवादा से राकेश कुमार चन्दन की रिपोर्ट !
Nawada, Nawada | Jul 11, 2026