⏩नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर को
⏩सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि 12 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर प्री-लिटिगेशन स्तर पर ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथ से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चकवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिदर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। उन्होने बताया कि 12 सितम्बर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में उपरोक्तानुसार दी जा रही छूट सिविल दायित्व राशि रू0 10,00,000 (दस लाख रू) तक के प्रकरणों के लिये सीमति रहेगी। यह छूट समझौता करने के लिये ही लागू रहेगी।
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