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दतिया में धारा-163 लागू, उप निर्वाचन के बीच प्रशासन सख्त ​दतिया: दतिया विधानसभा उप निर्वाचन-2026 के माहौल के बीच प्रशासन ने कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अनुभाग दतिया में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। ​यह निर्णय 10 जुलाई 2026 की रात्रि झांसी-ग्वालियर हाईवे पर हुए चक्का जाम के मद्देनजर लिया गया है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। ​क्या रहेगा प्रतिबंधित? ​आदेश तत्काल प्रभाव (10 जुलाई, रात्रि 9 बजे) से लागू हो गए हैं, जिसके तहत मुख्य प्रतिबंध निम्नलिखित हैं: ​सभा और प्रदर्शन: बिना वैधानिक अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस या प्रदर्शन पर पूर्ण रोक। ​हथियार: लाठी, तलवार, चाकू, भाला या अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध। ​सोशल मीडिया: भड़काऊ, आपत्तिजनक या शांति भंग करने वाली किसी भी सामग्री के प्रसारण/शेयर करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई।

Chanderi, Ashok Nagar | Jul 11, 2026

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