झारखंडवासियों को बड़ी राहत, दूसरे जिले या विदेश में मौत होने पर भी मिलेगा आपदा मुआवजा
झारखंड सरकार ने आपदा मुआवजा नीति में बदलाव किया है। अब अधिसूचित आपदा के दौरान राज्य के किसी नागरिक की गृह जिले से बाहर, दूसरे राज्य या विदेश में मौत होने पर भी उसके आश्रितों को अनुग्रह अनुदान मिल सकेगा।
मुख्य प्रावधान:
गृह जिले के DC करेंगे भुगतान: घटना का सत्यापन और जरूरी दस्तावेज मिलने के बाद संबंधित गृह जिले के उपायुक्त मुआवजा राशि का भुगतान करेंगे।
दोहरा मुआवजा नहीं: आश्रितों को शपथ पत्र देना होगा कि उन्होंने किसी अन्य स्थान से सहायता राशि नहीं ली है।
बीमा पर स्पष्ट नियम: सरकारी प्रीमियम वाले जीवन बीमा की स्थिति में बीमा राशि या आपदा मुआवजे में से नियमानुसार एक का लाभ मिलेगा। यदि मृतक स्वयं बीमा प्रीमियम भरता था, तो आश्रित आपदा मुआवजे के पात्र होंगे।
इस फैसले से दूसरे जिले, राज्य या विदेश में आपदा के कारण जान गंवाने वाले झारखंडवासियों के परिवारों को राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है।
#highlight
#jharkhand
#muawja