
एनएफडीपी पोर्टल पर मत्स्य पालकों एवं मत्स्य व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों का पंजीयन-अनुमोदन अनिवार्य
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सतना 22 सितम्बर 2026/संचालनालय मत्स्योद्योग मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में राष्ट्रीय मत्स्य विकास डिजिटल पोर्टल पर जिला सतना एवं मैहर के सभी मत्स्य पालकों तथा मत्स्य व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों का पंजीयन एवं अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। राज्य शासन द्वारा दिसंबर 2026 तक पंजीयन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मत्स्य पालन व्यवसाय से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी व्यक्तियों को एनएफडीपी पोर्टल पर अपना पंजीयन कराना आवश्यक है। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीयन नहीं कराने पर संबंधित मत्स्य व्यापार को अवैध माना जाएगा।
व्यक्तिगत मत्स्य कृषक एवं मछुआरे, केज कल्चर, आरएएस, बायोफ्लॉक, स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण, नदी-नालों में मत्स्य गतिविधियां, समूह एवं समितियों के माध्यम से मत्स्य पालन तथा मत्स्य विक्रय सहित अन्य मत्स्य व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के लिए एनएफडीपी पोर्टल पर पंजीयन आवश्यक किया गया है। पंजीयन प्रमाण-पत्र को अपने पास अथवा संबंधित दुकान/व्यवसाय स्थल पर रखना भी अनिवार्य होगा। पात्र हितग्राही एवं मत्स्य व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति अपने निकटतम सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर), ई-गवर्नेंस सेंटर अथवा मत्स्य विभाग कार्यालय में संपर्क कर प्राथमिकता के आधार पर एनएफडीपी पोर्टल पर पंजीयन करा सकते हैं।
CM Madhya Pradesh
Dr Mohan Yadav
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