इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पति की नेट सैलरी का 25% गुजारा भत्ते के रूप में देना अनिवार्य नहीं है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि हर मामले में राशि परिस्थितियों और दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति के आधार पर तय होगी।
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