
बिना खाद्य लायसेंस के दुकान संचालित करने के आरोप में दोष सिद्ध होने पर 02 अनावेदक पर 50 हजार रूपये की अर्थदण्ड शास्ति अधिरोपित
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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत बिना खाद्य लायसेंस के दुकान संचालित करने पर दोष सिद्ध होने के आरोप में अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी ने जिले के 02 अनावेदकों पर 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी रावत (बुधौलिया) द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर जिले की तहसील दमयंती नगर बरंडा नया बाजार नं.-1 निवासी अनावेदक सोनू जैन पिता अजीत जैन तथा तहसील जबेरा के नोहटा स्टार नगर निवासी प्रकाश नेमा पिता स्व. चंद्रभान नेमा द्वारा बिना खाद्य लायसेंस के दुकान संचालित करने का दोष सिद्ध होने के आरोप में 25-25 हजार रूपये के मान से अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की है।
उन्होंने संबंधितों को निर्देशित किया है कि अधिरोपित शास्ति की राशि एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से ऑनलाईन चालान द्वारा शीर्ष 0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 04 लोक स्वास्थ्य 104 शुल्क एवं दण्ड आदि 0754 खाद्य एवं औषधि नियंत्रण में जमा कराकर चालान की एक प्रति न्यायालय अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत की जाय । अधिरोपित शास्ति की राशि 15 दिवस में जमा की जाये। नियत समयावधि में राशि जमा नहीं किये जाने पर अधिनियम की धारा 96 के तहत भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी।