
औरंगाबाद स्पेशल POCSO कोर्ट का सख्त आदेश, नाबालिग से जबरन शादी और शोषण के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के स्पेशल POCSO कोर्ट के न्यायाधीश लक्ष्मी कांत मिश्रा ने POCSO केस संख्या-79/25 और कासमा थाना कांड संख्या-87/25 में फैसला सुनाया।
अभियुक्त गुंजन सिंह बंदेया को POCSO एक्ट की धारा 4(2) और BNS की धारा 65(1) के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। वहीं BNS की धारा 87 के तहत 7 वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाहों की गवाही कराई गई। कोर्ट ने पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना-2019 के तहत 1 लाख रुपये मुआवजा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद को निर्देश दिया है।
मामले में पीड़िता के पिता ने 28 जून 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि आरोपी नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया और जबरन शादी कर ली। मामले में आरोप गठन के बाद तेजी से सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने सजा सुनाई।
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Bihar, India | Jul 11, 2026