रिपोर्टों के अनुसार, CJP के प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे 62 वर्षीय प्रभात ध्यानी को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के मामले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल प्रदर्शन में शामिल होने जा रहा है, इस आधार पर हिरासत में लेना स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने इस कार्रवाई पर नाराज़गी जताते हुए इसे "गुंडागर्दी" करार दिया।
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रिपोर्टों के अनुसार, CJP के प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे 62 वर्षीय प्रभात ध्यानी को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के मामले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल प्रदर्शन में शामिल होने जा रहा है, इस आधार पर हिरासत में लेना स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने इस कार्रवाई पर नाराज़गी जताते हुए इसे "गुंडागर्दी" करार दिया।
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