☑️प्रतिबंध अवधि में मछली विक्रय किए जाने पर 72.26 किलोग्राम मछली जब्त
☑️कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय द्वारा मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश नदीय मत्स्य उद्योग अधिनियम, 1972 की धारा 3(2) के अंतर्गत 16 जून 2026 से 15 अगस्त 2026 तक जिले में मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन एवं मत्स्य विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर के आदेश के पालन में 2 जुलाई को मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने उमरिया जिले के स्थानीय घुलघुली बाजार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रतिबंध अवधि में मछली विक्रय किए जाने पर कार्रवाई करते हुए 72.26 किलोग्राम मछली जब्त की गई। जब्त मछलियों को नियमानुसार नीलाम कराया गया।
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