
मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं उद्यम योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग हितग्राहियों के ऑनलाइन ऋण आवेदन आमंत्रित
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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा मुख्यमंत्री उद्यम योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विमुक्त घुमन्तु समुदाय के पात्र हितग्राहियों से समस्त पोर्टल पर ऑनलाइन ऋण आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के हितग्राहियों को नवीन उद्यम एवं स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से 3 प्रतिशत ब्याज सबवेशन के साथ ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री उद्यम योजना के अंतर्गत ₹1 लाख से ₹25 लाख तक की परियोजना स्वीकृत की जा सकती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना आवश्यक है तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई है। वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ₹10 हजार से ₹1 लाख तक के ऋण स्वीकृत करने का प्रावधान है। इस योजना के लिए आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होना चाहिए। दोनों योजनाओं में परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आवेदक किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग छिन्दवाड़ा ने बताया कि इन योजनाओं का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विमुक्त घुमन्तु समुदाय के हितग्राहियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर उनकी पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना तथा उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। पात्र हितग्राहियों से योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की गई है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कार्यालय सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, कलेक्टर कार्यालय छिन्दवाड़ा के कक्ष क्रमांक- 39 में कार्यालयीन समय पर संपर्क किया जा सकता है।