
जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान, भीषण गर्मी एवं बदलते मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मद्देनज़र जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिला दण्डाधिकारी बेगूसराय श्री श्रीकांत शास्त्री ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत पूर्व में निर्गत आदेश में संशोधन करते हुए जिले के सभी सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों के संचालन समय को पुनर्निर्धारित किया है।
बेगूसराय जिले के अंतर्गत संचालित सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है।
संशोधित आदेश के अनुसार वर्ग-05 तक के सभी प्राथमिक विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में पूर्वाह्न 10:30 बजे के बाद किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि संचालित नहीं की जाएगी। वहीं कक्षा-06 से कक्षा-12 तक के सभी विद्यालयों में पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद पठन-पाठन एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला दण्डाधिकारी ने जिले के सभी विद्यालय प्रबंधनों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। विद्यालयों की समय-सारणी को उक्त आदेश के अनुरूप तत्काल प्रभाव से पुनर्निर्धारित किया जाए।
यह आदेश दिनांक 23 जून, 2026 से 27 जून, 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने अभिभावकों एवं आम नागरिकों से भी अपील की है कि अत्यधिक गर्मी के दौरान बच्चों को अनावश्यक रूप से धूप में बाहर न निकलने दें तथा पर्याप्त मात्रा में पानी एवं अन्य आवश्यक सावधानियों का पालन सुनिश्चित करें।
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