
मुरैना के डिप्टी कलेक्टर पर दुष्कर्म का मामला दर्ज, शादी का झांसा और ₹5 करोड़ दहेज मांगने का आरोप,
मुरैना। जिले के डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर के खिलाफ सिविल लाइन थाना पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। एक 32 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया है कि अधिकारी ने शादी का झांसा देकर उसका लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया और बाद में शादी से इनकार कर दिया। शिकायत के अनुसार युवती की पहचान वर्ष 2025 की शुरुआत में सोशल मीडिया के माध्यम से अरविंद माहौर से हुई थी। उस समय वे सबलगढ़ में एसडीएम के पद पर पदस्थ थे। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और आरोपी ने कथित रूप से शादी का प्रस्ताव रखा, जिस पर युवती ने सहमति जताई।
पीड़िता का आरोप है कि 30 मार्च 2025 को अरविंद माहौर उसे कार में घुमाने के बहाने मुरैना ले गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद सबलगढ़ स्थित सरकारी आवास और ग्वालियर के एक फ्लैट पर भी कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए। युवती का कहना है कि आरोपी लगातार शादी का भरोसा देता रहा।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि शादी की बात आगे बढ़ने पर आरोपी ने दहेज के रूप में ₹5 करोड़ नकद की मांग की। इतना ही नहीं, उसने कथित तौर पर शादी से पहले युवती को एक महीने तक “चेक” करने के लिए अपने साथ भेजने जैसी आपत्तिजनक शर्त भी रखी। पीड़िता ने दावा किया है कि उसके मोबाइल फोन में ऐसे वीडियो और अन्य साक्ष्य मौजूद हैं, जिनसे शारीरिक शोषण की पुष्टि हो सकती है। उसने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी और उसके परिवार की ओर से धमकियां दी जा रही हैं।
गौरतलब है कि अरविंद माहौर पूर्व में सबलगढ़ में एसडीएम रहते हुए एक अन्य महिला से अभद्रता के आरोपों में विवादों में रहे हैं। उस मामले में कार्रवाई के बाद उन्हें निलंबित भी किया गया था।
फिलहाल पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर भी निगाहें बनी हुई हैं।
नोट: यह खबर शिकायत और दर्ज एफआईआर में लगाए गए आरोपों पर आधारित है। आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।