अधिवक्ता विजय कुमार यादव की प्रभावी पैरवी से आरोपी बाइज्जत बरी
संतकबीरनगर। जनपद न्यायालय में चल रहे एक महत्वपूर्ण आपराधिक मुकदमे में अधिवक्ता विजय कुमार यादव की प्रभावी पैरवी के बाद आरोपी को अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर बाइज्जत बरी कर दिया।
मामला मुकदमा अपराध संख्या 406/2017 से संबंधित था, जिसमें धारा 306, 498ए आईपीसी तथा 3/4 डीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में मुखलिसपुर, थाना महुली निवासी संजय कुमार पुत्र स्वर्गीय राजबली आरोपी थे।
मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता विजय कुमार यादव ने आरोपी की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए अदालत के समक्ष विभिन्न तर्क एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए। सुनवाई के उपरांत जनपद एवं सत्र न्यायालय, संतकबीरनगर ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संजय कुमार को आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया।
फैसले के बाद अधिवक्ता विजय कुमार यादव की प्रभावी पैरवी और कानूनी तर्कों की चर्चा रही।