
आपदा प्रभावित सड़कों और पुलों के काम को मिलेगी रफ्तार, 5 लाख तक के टेंडर बिना प्रेस नोटिस और ऑफलाइन हो सकेंगे
प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण कार्यों में अब तेजी आएगी। राज्य सरकार ने आपदा से प्रभावित सड़कों और पुलों की बहाली के लिए पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (पीडीएनए)-2025 के तहत 5 लाख रुपये तक के कार्यों की निविदा प्रक्रिया में बड़ी राहत दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी आदेशों के तहत अब 5 लाख रुपये तक के बहाली कार्यों के टेंडर बिना किसी प्रेस नोटिस के ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिए आमंत्रित किए जा सकेंगे। मौजूदा दिशानिर्देशों में ढील देकर यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि टेंडर प्रक्रिया में छूट का लाभ लेने के लिए कुछ सख्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी मूल कार्य को बजट सीमा में लाने के लिए टुकड़ों (स्प्लिटिंग) में नहीं बांटा जाएगा। यह छूट केवल उन्हीं कार्यों पर लागू होगी जो अत्यंत आपातकालीन प्रकृति के हैं और जन-सुरक्षा तथा क्षतिग्रस्त इंफ्रास्ट्रक्चर की त्वरित बहाली के लिए बेहद जरूरी हैं। इसके अलावा, संबंधित मंडलों (डिवीजनों) को प्रत्येक मामले में पूरी प्रक्रिया का उचित दस्तावेजीकरण (प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन) बनाए रखना होगा और सभी आवश्यक कोड औपचारिकताओं (कोडल फॉर्मेलिटीज) का कड़ाई से पालन करना होगा ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।