चौपहिया वाहन में फ्रंट सीट के साथ ही बैक सीट पर बैठी सवारियों के लिए भी #सीट_बेल्ट लगाना अनिवार्य है।
#MV (Amendment) Act, 2019 के तहत बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने पर 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
Barmer, Rajasthan | Sep 4, 2024
balotra_police
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चार पहिया वाहन चलाते समय, #सीट_बेल्ट जरूर पहनें, अन्यथा 1000 रूपए का होगा जुर्माना।