चौपहिया वाहन में फ्रंट सीट के साथ ही बैक सीट पर बैठी सवारियों के लिए भी #सीट_बेल्ट लगाना अनिवार्य है।
#MV (Amendment) Act, 2019 के तहत बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने पर 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। - Barmer News
चौपहिया वाहन में फ्रंट सीट के साथ ही बैक सीट पर बैठी सवारियों के लिए भी #सीट_बेल्ट लगाना अनिवार्य है।
#MV (Amendment) Act, 2019 के तहत बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने पर 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है।