दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट-यूजी पेपर लीक के खिलाफ हुए छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हर नागरिक का संवैधानिक हक है। कोर्ट ने कहा कि केवल प्रदर्शन होने भर से पुलिस की ज्यादती को सही नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर मंगलवार को एक साथ विस्तृत सुनवाई होगी।
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Uttar Pradesh, India | Jul 27, 2026