बलरामपुर: बलरामपुर कोर्ट ने मारपीट और गाली-गलौज के दोषी दो भाइयों को सुनाई तीन साल की सजा, लगाया ₹8-8 हजार का जुर्माना
बलरामपुर में पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने मारपीट और गाली-गलौज के एक पुराने मामले में दो भाइयों को बुधवार को दोषी करार दिया है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत यह कार्रवाई की गई। मामला 19 अक्टूबर 1992 का है। मटियरिया निवासी राम भवन द्विवेदी ने गौरा चौराहा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।