अकबरपुर: माती कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त को 14 वर्ष कारावास की सजा सुनाई, ₹7,000 अर्थदंड से किया दंडित
दहेज को लेकर प्रताड़ित करने व मांग पूरी न होने पर गला दबाकर हत्या करने के मामले में माती कोर्ट में माननीय न्यायालय एडीजे 5 ने अभियुक्त रिषभ पुत्र योगेंद्र निवासी ग्राम स्वरूपपुर थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्त को 14 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 7 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।