खातेगांव: खातेगांव न्यायालय ने अभियुक्त को दस वर्ष से अधिक की सजा और अर्थदंड सुनाया
सोमवार शाम 5 बजे अपर लोक अभियोजक अमित दुबे ने से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सीता कनोजे ने महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अनमोल पिता संतोष मेहरा को धारा 64 (1) बी.एन. एस. में 10 वर्ष का कारावास, धारा 332(ग) बी.एन. एस. में 2 वर्ष का कारावास, एवं धारा 351(3) बी. एन. एस में 3 वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक धारा