अरवल: अरवल न्यायालय ने करपी बैंक चोरी कांड के तीन दोषियों को सुनाई 7-7 वर्ष की सजा
Arwal, Arwal | Jun 1, 2026 करपी स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक शाखा से ₹17.67 लाख की संगठित चोरी के मामले में अरवल न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 7-7 वर्ष के साधारण कारावास एवं ₹50,000-₹50,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने यह फैसला करपी थाना कांड संख्या 180/2025 में सुनाया।