अपर सत्र न्यायाधीश ने बुधवार दोपहर 3 बजे पॉक्सो एक्ट में दोषी को सुनाई 20 वर्ष कठोर कैद की सजा साथ ही एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया,साथ ही अर्थदंड नहीं देने पर 2 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी,अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी,मामला करीब 3 वर्ष पूर्व 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का था,