फरेंदा: जलालगढ़ गांव में वर्ष 1995 के छेड़खानी मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को सुनाई सजा
पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र के जलालगढ़ गांव में वर्ष 1995 में हुए छेड़खानी के एक मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों – दयाराम पुत्र भोला और सोभी पुत्र रामधनी – को दोषी करार देते हुए 01-01 दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 2000-2000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की स्थिति में 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह सजा जेएम फरेन्दा न्यायालय ने