अमरोहा: अमरोहा न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के दोषी को सुनाई 10 साल की सजा
Amroha, Amroha | May 1, 2026 आपको बता दें कि अमरोहा न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के दोषी विनोद उर्फ पप्पू पुत्र भूप सिंह निवासी गांव झनकपुरी थाना अमरोहा देहात जिला अमरोहा को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं इस मामले।में शुक्रवार शाम पांच बजे जानकारी देते हुए अमरोहा एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि थाना अमरोहा देहात पुलिस की गहन विवेचना के चलते