मौदहा: मुस्करा थाना क्षेत्र में अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 10 दिन का कारावास व अर्थदंड की सजा
मुस्करा थाना क्षेत्र में अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद होने के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि 10 दिन व अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। गत 15 मार्च 1997 को धारा 25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त महेन्द्र पुत्र लालदीवान निवासी गोरनपुरवा गहरौली थाना मुस्करा के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। मुकदमे के विवेचक उपनिरीक्षक सिद्धनाथ शुक्ला, अभियोजक पीओ अमर जायस