महोबा: पुराना प्राइवेट बस स्टैंड के अभियुक्त को 2 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹4000 अर्थदंड, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कार्रवाई
Mahoba, Mahoba | Nov 10, 2025 पाक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त मैराज पुत्र छुट्टन को 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 4000 रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलाई। मामला थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत था, जिसमें अभियुक्त पर अश्लील बातें करने और छेड़छाड़ का आरोप था। पुलिस अधीक्षक श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते विशेष पाक्सो कोर्ट ने यह सजा सुनाई।