आर्म्स एक्ट से संबंधित मामले में माती कोर्ट में माननीय न्यायालय जे0एम0 भोगनीपुर ने अभियुक्त सलीम पुत्र अब्दुल शकूर निवासी ग्राम वरवा रसूलपुर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और ₹1,200 अर्थदंड से दंडित किया।