चरखारी: गैंगस्टर एक्ट के 2 दोषियों को FTC कोर्ट ने सुनाई 7 साल का सश्रम कारावास, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 20 हजार का जुर्माना
"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत महोबा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एफटीसी कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के 2 आरोपियों को 7 साल के सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई थाना चरखारी में पंजीकृत मु.अ.सं. 584/2015 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट से संबंधित है। दोषियों में शीतल निवासी रिवई और सत्यवीर सिंह निवासी गौरखा, चरखारी शामिल हैं।