चम्पावत: बाघ की खाल तस्करी के मामले में पांच अभियुक्तों को जिला सत्र न्यायालय ने किया बरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट टनकपुर की अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन तीन वर्ष का सश्रम करावास, दस दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी। चार वर्षों तक चली अपील का फैसला सुनाते हुए जिला और सत्र न्यायाधीश अनुज संगल ने पांचों अभियुक्तों की अपील स्वीकार की और न्यायिक मजिस्ट्रेट टनकपुर के फैसले को खारिज कर दिया। अभियुक्तों की पैरवी अधिवक्ता भास्कर चंद्र मुरारी ने की।