आबू रोड: माउंट आबू में भालू के शिकार के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को सुनाई 2 वर्ष की सजा
माउंट आबू कोर्ट ने भालू की हत्या और और उसके अंगों की तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दो-दो साल की कैद और 50-50 हजार रुपए के जुमाने की सजा सुनाई यह फैसला एसीजेएम माउंट आबू कोर्ट के न्यायाधीश श्याम सुंदर ने सुनाया यह मामला वन्य जीव अभ्यारण क्षेत्र में 12 दिसंबर 2016 को हुई एक घटना से जुड़ा है इसमें एक भालू की हत्या कर उसके दांत और नाखून काट लिए थे