बांधवगढ़: उमरिया 15 अगस्त तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित
16 जून मंगलवार समय 4 बजे मध्यप्रदेश राज्य में मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत 16 जून 2026 से 15 अगस्त 2026 तक की अवधि को मत्स्य प्रजनन काल होने से बंद ऋतु घोषित किया गया है। मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन के ज्ञापन क्रमांक अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबध किसी नदी से नहीं है, और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा ,