अजमेर: थाना सरवाड़ में दर्ज रिपोर्ट पर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को हुई 20 वर्ष कठोर कारावास व ₹29000 जुर्माने की सजा
Ajmer, Ajmer | Jan 24, 2024 बुधवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 अजमेर के विशिष्ट न्यायाधीश के द्वारा नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजू लाल को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 29000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए सरकारी वकील रूपेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि परिवादी ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना सरवाड़ में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी पुत्री 19/4/2022 को सुबह घर से कहीं चली गई। जिसके बाद उन्होंने राजू नाम के युवक पर शक जाहिर करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।