जनपद पंचायत मानपुर के सभागार मे निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया।मास्टर ट्रेनर ने प्रशिक्षण देते हुए बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदाता की पात्रता भारतीय नागरिक होना, आयु कम से कम 18 वर्ष होना, संबधित निर्वाचन क्षेत्र मे सामान्य रूप से निवास करना, किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य न होना है।