बांसवाड़ा: जिला एवं सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा और ₹50 हजार का जुर्माना लगाया
बांसवाडा जिला एवं सत्र न्यायाधीश बांसवाडा राम सुरेश प्रसाद ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी नाकू पुत्र वसिया निवासी डोरिया रेल, थाना आंबापुरा के खिलाफ वर्ष 2021 में पीड़िता ने आंबापुरा थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी।