बांसगांव: गैर इरादतन हत्या का अपराध कारित करने के मुकदमे में गगहा के कहला निवासी शख्स को 14 साल के कारावास की सजा
गैर इरादतन हत्या का अपराध कारित करने के मामले में न्यायालय ने मंगलवार को गगहा थाना क्षेत्र के कहला गाँव के निवासी अभियुक्त को न्यायालय ने 14 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा ₹10000 के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया है। अभियुक्त की पहचान गगहा थाना क्षेत्र के कहला गांव के निवासी स्वर्गीय जगदीश सोनकर के पुत्र राहुल सोनकर के रूप में हुई है।