पंचकूला: सड़क हादसे में मृत युवक के परिजनों को मिलेगा 16.69 लाख का मुआवजा
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में मृत 21 वर्षीय युवक के परिजनों को 16,69,738 रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि कार चालक, मालिक और जिस वाहन से हादसा हुआ उसकी बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। पिंजौर के रहने वाले गुरविंदर सिंह ने मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत याचिका दायर की थी।